छत्तीसगढ सरकार ने विमान से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये आठ अगस्त से लागू होंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने हवाई यात्रियों के लिए नये निर्देश जारी करते हुए आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट मान्य की जाएगी। ऐसे यात्री जिन्होंने कोरोना टीके के दोनों डोज लगवा लिए हैं, उन्हें भी 96 घंटे भीतर की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ये नये निर्देश आगामी 8 अगस्त से लागू होंगे।
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