केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत में फंसे उन लोगों की आवाजाही के लिए भी एक मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है जो जरूरी कारणों से विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं। यह आदेश इसी विषय पर एमएचए के 05 मई, 2020 के आदेश का अधिक्रमण करेगा यानी उसका स्थान लेगा। ये एसओपी भूमि सीमाओं के जरिए आने वाले यात्रियों पर भी लागू होंगे। कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से लॉकडाउन उपायों के तहत यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा…
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