गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत में फंसे उन लोगों की आवाजाही के लिए भी ‘एसओपी’ जारी किया है जो जरूरी कारणों से विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं

SOP

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत में फंसे उन लोगों की आवाजाही के लिए भी एक मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है जो जरूरी कारणों से विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं। यह आदेश इसी विषय पर एमएचए के 05 मई, 2020 के आदेश का अधिक्रमण करेगा यानी उसका स्‍थान लेगा। ये एसओपी भूमि सीमाओं के जरिए आने वाले यात्रियों पर भी लागू होंगे। कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के उद्देश्‍य से लॉकडाउन उपायों के तहत यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा…

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गृह मंत्रालय की राज्‍यों को हिदायत: डॉक्‍टरों, अर्द्ध चिकित्‍सा कर्मियों की निर्बाध गतिविधयां और सभी निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को खुला रखना सुनिश्चित करें; कोविड और गैर-कोविड आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्‍यक

Ministry-of-Home-Affair

मंत्रिमंडल सचिव ने 10 मई 2020 को वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिये एक बैठक की, जिसमें कुछ राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा डॉक्‍टरों और अर्द्ध चिकित्‍सा कर्मियों की गतिविधियों पर कुछ राज्यों /संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू प्रतिबंधों का मुद्दा उठा। इस बैठक के परिणामस्‍वरूप, गृह मंत्रालयने सभी राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने और बहुमूल्‍य मनुष्‍य जीवन को बचाने के लिए सभी डॉक्‍टरों गतिविधियां बेरोकटोक जारी रहना आवश्यक है। इसमें कहा गया कि डॉक्‍टरों और अर्द्ध चिकित्‍सा कर्मियों की गतिविधियों पर किसी…

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