लोकसभा ने फैक्‍ट्रिंग विनियमन संशोधन विधेयक-2021 और राष्‍ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्‍थान विधेयक-2021 पारित किया

लोकसभा ने आज शोर-शराबे के बीच फैक्‍ट्रिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 और राष्‍ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्‍थान विधेयक 2021 पारित कर दिये।

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने फैक्‍ट्रिंग विनियमन संशोधन विधेयक प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम क्षेत्र के हित में कुछ संशोधन किए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि विधेयक में फैक्‍ट्रिंग कारोबार की परिभाषा सरल बनाई गई है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कम्‍पनियां या कोई अन्‍य कारोबारी संस्‍था शामिल हैं।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि एक संस्‍था से दूसरी संस्‍था को फैक्‍टर्स की बिक्री और खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। उन्‍होंने कहा कि इस विधेयक से फैक्ट्रिंग कारोबार में शामिल संस्‍थाओं के कार्य क्षेत्र को व्‍यापक बनाया गया है।

खाद्य प्रसंस्‍करण और उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राष्‍ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्‍थान विधेयक पेश किया। इस विधेयक में कुंडली में राष्‍ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्‍थान तथा तंजावुर में राष्‍ट्रीय खाद्य प्रसंस्‍करण प्रौद्योगिकी संस्‍थान जैसे खादय प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्‍थानों को राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है।

दोनो विधेयक चर्चा के बिना ही पारित किए गए।

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