बीजेपी ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने और उन्हें नोटिस जारी करने को कहा है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी का ट्वीट पोक्सो अधिनियम की धारा-23 और किशोर न्याय देखभाल की धारा-74 तथा बाल संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। इन नियमों में नाबालिग की पहचान का खुलासा करने पर प्रतिबंध है।
राहुल गांधी ने कल अनुसूचित जाति की एक 9 वर्षीय बालिका के परिवार का चित्र ट्वीट किया था जिसके साथ दिल्ली छावनी इलाके में दुष्कर्म हुआ था और बाद में हत्या कर दी गई थी। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने बालिका के परिवार की पहचान का खुलासा किया है और वे इसे राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जोकि दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर इंडिया को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार-हत्या की गई। बच्ची के माता-पिता की तस्वीरें पोस्ट करके POCSO अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए राहुल गांधी के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।