बम्‍बई हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

बम्‍बई हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

बम्‍बई हाई कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में महाराष्‍ट्र सरकार में केबिनेट मंत्री और राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को किसी तरह की अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने उनकी न्‍यायिक हिरासत से रिहाई के संबंध में भी कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। उन पर गैंगेस्‍टर दाऊद इब्राहिम के साथियों के साथ एक संपत्ति का सौदा करने का आरोप है। वे इस समय न्‍यायिक हिरासत में हैं।

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