रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल ऋण, कर्ज लेने वालों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाने चाहिए और यह किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस प्रक्रिया में ऋण सेवा उपलब्ध कराने वाले को शुल्क का भुगतान करना चाहिए न कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को। डिजिटल ऋण से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने तीसरे पक्ष की भूमिका, निजी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़, अनुचित व्यापार संचालन, ब्याज दरों में अत्यधिक बढ़ोतरी और कर्ज वसूलने में अनैतिक क्रियाकलापों पर चिंता व्यक्त की।
डिजिटल ऋण, कर्ज लेने वालों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाने चाहिए, किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं: RBI