उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। न्यायालय ने बद्रीनाथ में एक हजार, केदारनाथ में आठ सौ, गंगोत्री में छह सौ और यमुनोत्री धाम में चार सौ श्रद्धालुओं को प्रतिदिन यात्रा की अनुमति दी है।
प्रत्येक श्रद्धालू को कोविड की नेगिटिव रिपोर्ट और कोविड रोधी दोनों टीके लगवाने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। उच्चन्यायालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी जारी करने के लिए कहा है। चमोली, रूद्रप्रयाग और उत्तर काशी जिलों में चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस बल तैनात करने के लिए कहा गया है।