महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर राज्य में और अधिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
नए प्रतिबंधों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। बंद हॉल मे होनेवाली शादियों में केवल 100 लोगों को अनुमति होगी वही खुले में होनेवाली शादियों में दो सौ 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। राज्य में जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के केवल 50 प्रतिशत सीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने विधान परिषद को दी हुई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने उन मरीजों को 35 करोड़ रुपये वापस दिलवाने में मदद की है, जिन्होंने कोविड के इलाज के लिए निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक शुल्क लिए जाने की शिकायत की थी।