लोकसभा ने आज शोर-शराबे के बीच खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया। खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाले इस विधेयक से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन हो जाएगा। विधेयक के अनुसार 29 खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे जिनमें सोना, चांदी, कांसा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, पोटाश और रॉक फास्फोरस शामिल हैं।
सदन की कार्यवाही के आज पहले स्थगन के बाद बारह बजे फिर शुरू होने पर केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह विधेयक पेश किया। इस पर संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लायेगा। उन्होंने कहा कि पहले देश कोयले के आयात पर काफी हद तक निर्भर था लेकिन अब कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थिति बदल गयी है। प्रह्लाद जोशी ने भरोसा व्यक्त किया कि वर्ष 2025-26 तक भारत में कोयले का आयात बंद हो सकता है।