बम्बई हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दायर एक मुकदमे में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एम0 एस0 कर्णिक ने पिछले सप्ताह लगातार चली सुनवाई के बाद आज यह फैसला दिया। देशमुख को पिछले वर्ष दो नवम्बर को प्रवर्तन निदेशालय ने 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले में सी बी आई द्वारा इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
बम्बई हाई कोर्ट धनशोधन मामले में देशमुख को पहले ही जमानत दे चुका है।