दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति-बीआरएस की नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में के. कविता को गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई अदालत की न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने जमानत नामंजूर की। कविता ने अपने पुत्र की परीक्षा के लिए आवश्यक नैतिक और भावनात्मक सहयोग का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। के. कविता को 15 मार्च को उनके हैदराबाद आवास से गिरफ्तार किया गया था।
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