आरबीआई ने 14 बैंकों पर दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा तथा भारतीय स्‍टेट बैंक सहित 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इन बैंकों ने जिन नियमों का पालन नहीं किया हैं, उनमें गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों को ऋण देने तथा उन्‍हें बैंक वित्‍त उपलब्‍ध कराने के बारे में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करना शामिल है।

कुल 14 बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सबसे अधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विइस, साउथ इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसबीआई पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि बैंक कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। बैंकों को इस बारे नोटिस भी जारी किया गया था।

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