वाणिज्य विभाग ने 30 अप्रैल, 2026 को अधिसूचना संख्या 15/2026-27 जारी कर निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के अंतर्गत अनुसूचियों में संशोधन किया है। ये संशोधन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं। ये संशोधन डीटीए निर्यात के लिए परिशिष्ट 4आर और अग्रिम प्राधिकरण (एए), निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों द्वारा निर्यात के लिए परिशिष्ट 4आर से संबंधित हैं। इस अधिसूचना में संशोधित सीमा शुल्क संरचना…
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