दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि स्टेडियम और खेल परिसरों में कोविड मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। बेंकैट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में 50 अतिथियों के साथ विवाह समारोह किया जा सकेगा। नए आदेश 12 जुलाई तक रहेंगे।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, सभी सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सड़क के किनारे लगने वाले, किसी भी साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध जारी होगा। हालांकि, इस दौरान सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल, पहले की तरह हर दिन सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दिल्ली मेट्रो और बस 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं शारिरीक दूरी का पालन करने के लिए, ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और फट-फट सेवा में दो से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी।
