महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रतिबंधों को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पांच की बजाय केवल तीन स्तर के प्रतिबंध होंगे।
महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशा-निर्देशों के अनुसार तीसरे स्तर की पाबंदियों के तहत स्तर तीन में आने वाले क्षेत्रों में आवश्यक दुकानें और आस्थापनाएं सभी दिन शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। रेस्तरां को कार्यदिवसों में शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डाइन-इन सुविधा और उसके बाद टेकअवे और होम डिलीवरी की अनुमति होगी। उपनगरीय रेल का उपयोग केवल चिकित्सा कर्मचारी, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मी और महिलाओं के लिए होगा। जिम और सैलून शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। मॉल और थिएटर बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे जबकि निजी कार्यालय सभी कार्य दिवसों में शाम 4 बजे तक काम करेंगे।