प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत स्‍वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत स्‍वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। राजीव शर्मा पर आर्थिक लाभ के बदले चीन के खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं। राजीव शर्मा को पहली जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और कल उसे दिल्‍ली की स्‍थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय के बयान में कहा गया है कि राजीव शर्मा के नाम दिल्‍ली पुलिस की प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि पत्रकार ने आर्थिक लाभ के बदले चीन के खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी सौंपी थी। यह भी पता चला कि महिपालपुर स्थित फर्जी कंपनियों के माध्‍यम से हवाला के जरिये नकद पैसा लिया गया। ये कंपनियां चीन के नागरिकों की थीं।

इस नकद लेन-देन के अलावा चीन की विभिन्‍न कंपनियों और भारत में कुछ अन्‍य कारोबारी कंपनियों के साथ बडी मात्रा में लेन-देन की भी जांच की जा रही है।

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