कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतगणना केंद्रों पर पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका रद्द की

कलकत्ता हाई कोर्ट TMC याचिका

Calcutta High Court

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतगणना केंद्रों में पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अपने फैसले में कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक की नियुक्ति करना अवैध नहीं है। फैसले में कहा गया है कि यदि बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि निर्वाचन आयोग के निर्णय से अनुचित लाभ मिला जिसके कारण तृणमूल उम्मीदवार की हार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से हुई, तो परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है।

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