सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात के गोधरा में एक रेलगाडी की बोगी जलाने के आठ दोषियों को आज जमानत दे दी। अदालत ने मृत्युदंड पाये अन्य चार दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने सत्र अदालत द्वारा लागू शर्तों के आधार पर इन आठ दोषियों को जमानत दी।
इस वर्ष 20 फरवरी को न्यायालय ने दोषियों की आयु और जेल में काटी गई उनकी सजा से जुडी कुछ जानकारी मांगी थी ताकि इनकी जमानत याचिका पर फैसला लिया जा सके।
पिछले साल दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के 31 दोषियों में से एक को जमानत दे दी थी।