सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री की तरफ से दाखिल मानहानि का मुकदमा रद्द करने की दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री की तरफ से दाखिल मानहानि का मुकदमा रद्द करने की दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तरफ से दाखिल मानहानि का मुकदमा रद्द करने की दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं था कि सरमा भ्रष्ट हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप बहस को इतना नीचे ले जाते हैं तो आपको इसका नतीजा भुगतना होगा। शीर्ष न्‍यायालय ने सिसोदिया से कहा कि या तो आप हिमंत बिस्वा सरमा से माफी मांगें या मुकदमे का सामना करें।

कुछ महीने पहले मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमंत बिस्व सरमा पर आरोप लगाया था कि कोरोना के दौरान उन्होंने राज्य के लिए पत्नी की फर्म से महंगे दाम पर पीपीई किट खरीदी थी। इस आरोप के बाद हिमंत बिस्व सरमा ने असम में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। इसी के बाद मनीष सिसोदिया ने मानहानि का मुकदमा रद्द करने के लिए उच्‍चतम न्‍यायालय में याचिका दायर की थी।

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