सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर मुआवजा बढाकर 2 लाख रूपये किया

सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर मुआवजा बढाकर 2 लाख रूपये किया

सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्‍यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25 हजार रूपये से बढ़ाकर दो लाख रूपये कर दिया है। मुआवज़े में आठ गुना वृद्धि की गई है। गंभीर रूप से घायलों के मामले में मुआवज़ा साढ़े 12 हजार रूपये से 50 हजार रूपये कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस योजना को हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना, 2022 नाम दिया गया है। यह इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी।

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