वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रपत्रों की समय सीमा बढ़ा दी है। इन प्रपत्रों को ऑनलाइन भरे जाने पर करदाताओँ को हो रही कठिनाइयों के बारे में खबरें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि फार्म संख्या 10ए में आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओँ के अंतर्गत पंजीकरण या सूचना देने या स्वीकृति मिलने संबंधी आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी जिसे 31 अगस्त तक बढाने के बाद अब 31 मार्च, 2022 तक बढा दिया गया है। फॉर्म संख्या 10एबी के अंतर्गत पंजीकरण या स्वीकृति की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अधिकृत डीलरों द्वारा 30 जून 2021 को समाप्त हुई तिमाही का विवरण फॉर्म संख्या 15सीसी अब 30 नवम्बर तक जमा किया जा सकता है, जबकि 30 सितम्बर को समाप्त हो रही तिमाही का विवरण 31 दिसम्बर तक जमा किया जा सकेगा।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि 30 जून को समाप्त हो चुकी पहली तिमाही में फॉर्म संख्या 15जी और 15एच के अंतर्गत जमा की जाने वाली घोषणा की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे 31 अगस्त बढाने के बाद अब 30 नवम्बर तक बढा दिया गया है। 30 सितम्बर को समाप्त हो रही तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 15जी और 15एच जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।
मंत्रालय ने कहा है कि 30 जून, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के अंतर्गत पेंशन फंड द्वारा फॉर्म संख्या 10बीबीबी के अंतर्गत देश में निवेश की गई राशि के बारे में जानकारी देने की तिथि 30 नवम्बर तक बढा दी गई है जबकि 30 सितम्बर को समाप्त हो रही दूसरी तिमाही की जानकारी 31 दिसम्बर तक जमा की जा सकती है।
