राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक हाल ही में सम्पन्न हुए संसद के शीतकालीन अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक चैन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।
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