बम्‍बई हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की वर्ष 2015 में हुई हत्या की जांच का काम आतंकवादी विरोधी दस्‍ते को सौंपने के निर्देश दिए

बम्‍बई हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की वर्ष 2015 में हुई हत्या की जांच का काम आतंकवादी विरोधी दस्‍ते को सौंपने के निर्देश दिए

बम्‍बई हाई कोर्ट ने कम्युनिस्ट नेता गोविंद पंसारे की हत्या की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते से कराने के निर्देश दिये हैं। इससे पहले इस मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस का विशेष जांच दल कर रहा था।

16 फरवरी 2015 में हमलावरों ने कोल्हापुर जिले में गोविंद पंसारे और उनकी पत्‍नी पर हमला किया था। घायल होने के बाद गोविंद पंसारे की 20 फरवरी को मृत्यु हो गई थी। पंसारे के परिजनों ने मामले की जांच किसी अन्‍य एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि असली षडयंत्रकारियों तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया गया।

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