पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए हाल ही में शहर में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद हरियाणा के नूंह जिले में चलाए गए तोड-फोड अभियान पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। आरोप लगाया गया है कि नूंह में अवैध निर्माणों को गिराने का काम 3 अगस्त से जारी है। स्थानीय प्रशासन ने कथित तौर पर कई ‘अवैध’ झोपड़ियों, अस्थायी दुकानों और कुछ कंक्रीट इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।
Related posts
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे: जो रूट की नाबाद 99 रन की पारी से इंग्लैंड की शानदार जीत, सीरीज 1-1 से बराबर
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे: जो रूट की नाबाद 99 रन की पारी से इंग्लैंड की...
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बड़ी चुनौती, नए सीजन में जीत की लय बरकरार रखने पर नजर
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बड़ी चुनौती, नए सीजन में जीत की लय बरकरार रखने पर नजर...
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को बड़ी सौगात, 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ जारी
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को बड़ी सौगात, 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ जारी नई दिल्ली: केंद्र...