दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और साक्ष्यों के साथ छेडछाड कर सकते हैं। सत्येन्द्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले वर्ष तीस मई को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय और जैन के वकीलों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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