केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को आज मंजूरी दे दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न का शत-प्रतिशत तथा चीनी का 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा।
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