कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने पर बीजेपी की कडी टिप्‍पणी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने पर बीजेपी की कडी टिप्‍पणी

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने पर कडी टिप्‍पणी की है। पार्टी ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नई दिल्‍ली में मीडिया को सम्‍बोधित करते हुए भाजपा के वरिष्‍ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो वर्ष की जेल की सजा हुई है। उन्‍होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार को यह समझना चाहिए कि कानून सभी के लिए बराबर है। उन्‍होंने राहुल गांधी के विवादास्‍पद बयान को पिछडी जाति के लिए अपमानजनक बताया। धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कहा कि आज का यह फैसला कांग्रेस के शासनकाल में पारित अध्‍यादेश के अनुसार ही किया गया है। धर्मेन्‍द्र प्रधान ने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की संसद सदस्‍यता के प्रति गम्‍भीर क्‍यों नही है, क्‍योंकि पार्टी प्रवक्‍ता पवन खेडा के मामले में वह शीर्ष अदालत में पहुंच गई थी, लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्‍होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ही कोई षड्यंत्र हो रहा है।

भाजपा के वरिष्‍ठ नेता और केन्‍द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उच्‍चतम न्‍यायालय के फैसले के अनुसार ही राहुल गांधी की संसद सदस्‍यता रद्द हुई, लोकसभा अध्‍यक्ष ने केवल वैधानिक पुष्टि की है। उन्‍होंने कहा कि पिछले 13 वर्ष में राहुल गांधी ने संसद में केवल 21 चर्चाओं में हिस्‍सा लिया और अपनी तरफ से कोई भी विधेयक पेश नहीं किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी असंसदीय मर्यादा के प्रतीक हो गये हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्‍य की अयोग्‍यता पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आशा व्‍यक्‍त की है कि वे फैसले पर स्‍थगन आदेश प्राप्‍त कर लेंगे जिससे राहुल गांधी की अयोग्‍यता का आधार समाप्‍त हो जायेगा। नई दिल्‍ली में मीडिया से बातचीत में उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें कानून पर पूरा भरोसा है।

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