स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट मॉर्टम प्रक्रिया के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इनके अनुसार अब पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्ट मॉर्टम किया जा सकेगा। इससे अंगदान और उनके प्रत्यारोपण को बढ़ावा मिलेगा।
रात्रि के समय किए जाने वाले सभी पोस्ट मॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे। हत्या, आत्म हत्या, दुष्कर्म, विच्छिन्न देह, संदिग्ध अवैध घटना जैसे मामलों में जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति न हो रात में पोस्ट मॉर्टम नहीं किया जाना चाहिए।
