सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में सजा के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज की

सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में सजा के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज की

गुजरात: सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।

कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा, कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।

गुजरात में सूरत की अदालत ने उन्‍हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गये थे।

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