सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बने रहने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बने रहने की अनुमति दी

प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितम्‍बर 2023 तक करने कीसुप्रीम कोर्ट से स्‍वीकृति मिल गई है। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्‍त हो रहा था। केन्‍द्र ने संजय कुमार मिश्रा को 15 अक्तूबर तक सेवा विस्‍तार देने के लिए न्‍यायालय में अपील दायर की थी। इससे पहले, न्‍यायालय ने संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्‍तार देने से पूरी तरह मना कर दिया था।

केंद्र ने न्‍यायालय में यह तर्क दिया कि कुछ पड़ोसी देश चाहते हैं कि भारत वित्‍तीय कार्रवाई कार्य बल की प्रति‍बंद्धित सूची’ में आ जाए, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर सेवा विस्‍तार आवश्यक है। उच्‍चतम न्यायालय ने इस बारे में यह स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद किसी भी परिस्थिति में एस. के. मिश्रा को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

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