सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश संजीव खन्ना, एम.एम. सुन्दरेश और बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने हेमन्त सोरेन के वकील को उनकी जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी है। हेमन्त सोरेन को बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। हेमन्त सोरेन ने अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी थी कि ई.डी. ने दुर्भावना पूर्ण तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले और इसकी आय के शोधन में शामिल है।
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