सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 23 फरवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कैश वैन; मोटर वाहन उद्योग मानक-163:2020 (समय-समय हुए संशोधन के साथ) में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करेंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किये गए हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैश वैन के लिए एक अधिसूचना जारी की
