बिहार में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का कानून लागू हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने गजट अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इससे पहले 18 नवंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस कानून से संबंधित संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
इसी तरह राज्य सरकार के शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने से संबंधित कानून भी आज से लागू हो गया है। इस कानून में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नामांकन में आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान है। दोनों कानूनों से संबंधित संशोधन विधेयकों को राज्य विधान मंडल ने हाल में संपन्न शीत सत्र में सर्वसम्मति से पारित कर दिया था।