पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के अधिकार का प्रावधान है। 21 सदस्यीय स्थायी समिति के अनुमोदन के बाद विधेयक को नेशनल असेम्बली द्वारा पारित कर दिया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा और पुनर्विचार) अधिनियम का नाम दिया गया है। इससे पहले कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेम्बली में एक अध्यादेश पेश किया था। अधिनियम तत्काल प्रभाव से समूचे पाकिस्तान पर लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद कोई भी विदेशी नागरिक स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि अथवा उसके देश के वाणिज्य दूतावास के अधिकारी के माध्यम से अपने मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए किसी उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।
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