नगालैंड सरकार ने राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय के आदेश कल जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत पी.एफ.आई. और उससे जुड़े संगठनों- केरल के रेहाब इंडिया फाउंडेशन, कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय इमाम परिषद, नेशनल कन्फैड्रेशन ऑफ ह्यूमैन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वूमन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन को गैरकानूनी घोषित किया था। राज्य सरकार ने पुलिस आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्तों को आदेशों का पालन करने को कहा है। गृह मंत्रालय के 28 सितम्बर के आदेश के अनुसार पी एफ आई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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