दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखे चलाने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है। पटाखे बनाने, एकत्र करने तथा इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए पिछले महीने सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। यह प्रतिबंध अगले वर्ष पहली जनवरी तक लागू रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दोषी पाए गए लोगों को विस्फोटक अधिनियम के तहत पांच हजार रुपए जुर्माना और तीन वर्ष तक की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निगरानी के लिए चार सौ से अधिक टीमें गठित की गई हैं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार कल से लोगों को जागरूक करने के लिए दिए जलाओ, पटाखे नहीं अभियान शुरू करेगी। अभियान के तहत नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में इक्यावन हजार दिए जलाए जाएंगे।
