भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने डीटीएच सेवाओं की लाइसेंस फीस और नीतिगत मामलों पर सिफारिशें जारी कर दी हैं। सिफारिश में कहा गया है कि डीटीएच लाइसेंसधारक को समायोजित सकल राजस्व के तीन प्रतिशत के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। अगले तीन वर्षों में डीटीएच लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंस शुल्क शून्य किया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 की समाप्ति के बाद डीटीएच लाइसेंसधारियों से कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लाइसेंसधारी को पहली दो तिमाहियों के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक से पांच करोड़ रुपये की प्रारंभिक बैंक गारंटी मंत्रालय के पास जमा करानी होगी।
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