केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 32 और 81 में निहित आदेश के अनुसार शुल्क भुगतान की वैधता और शुल्क भुगतान की अवधि में विस्तार के लिए अधिसूचना

moter vehicle act

गृह मंत्रालय की पत्र संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए), दिनांक 24 मार्च, 2020 के तहत जारी दिशा-निर्देशों और उसके बाद कोविड-19 के प्रकोप की वजह से पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने के संबंध में किए गए संशोधनों  के आलोक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020 को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें प्रवर्तन अधिकारियों को यह सलाह दी गई थी कि जिन दस्तावेजों की वैधता में विस्तार नहीं दी जा…

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