केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के अंतर्गत लॉकडाउन अवधि के बाद विनिर्माण उद्योगों को दोबारा शुरू करने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 की शुरूआत में 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया था। चूंकि लॉकडाउन में धीरे-धीरे कुछ क्षेत्रों में ढील दी जा रही है, इसलिए एनडीएमए की आदेश संख्या 1-29/2020-पीपी दिनांक 1 मई 2020 और एमएचए क्रम संख्या 40-3/2020-डीएम-आई(ए) दिनांक 1 मई 2020 के अनुसार कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। कई हफ्तों के लॉकडाउन…
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