Income Tax Rules: पुराने गहने बदलने से पहले जान लें इनकम टैक्स का पूरा खेल, वरना पड़ेगा भारी

पुराने गहने इनकम टैक्स नियम

भारत में पुराने सोने के गहनों को नए डिजाइन में बदलवाना आम बात है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह इनकम टैक्स के दायरे में भी आ सकता है. टैक्स नियमों के अनुसार, ज्वेलरी एक्सचेंज को एसेट ट्रांसफर माना जा सकता है, जिस पर कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है, भले ही आपको कैश न मिला हो. खासकर पुराने या पुश्तैनी गहनों में खरीद कीमत और रिकॉर्ड न होने से परेशानी बढ़ सकती है.

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