पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 20.02.2024 को सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरए) (संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया है।
सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित विनियमों में किए गए संशोधन पात्रता संबंधी मानदंड, पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु समयसीमा और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य से सुरक्षा जमाराशि को जमा करने की आवश्यकता को हटाने से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाते हैं।
उल्लेखनीय संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:
अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा विनियमित गैर-व्यक्तिगत आवेदकों को पात्र बनाया गया है;
सुरक्षा जमाराशि की आवश्यकता नहीं है;
आवेदनों का निपटारा 30 दिन के भीतर करना होगा।
