राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या से संबंधित मामले में दो आरोपियों की अचल संपत्ति कुर्क की है। प्रतिबंधित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स – के.एल.एफ. के एजेंटों ने उनकी हत्या कर दी थी। कुर्क की गई संपत्तियां गुरदासपुर जिले के गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा और तरनतारन जिले के हरभिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ ढिल्लों की हैं। एनआईए की जांच से पता चला था कि हरभिंदर सिंह ने एक सहयोगी के साथ मिलकर कामरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या के लिए उनके आवास की रेकी में आरोपी इंद्रजीत सिंह की मदद की थी। कुर्की की कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है।
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