दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने और उसकी जगह पर फिर से मतदान पत्र का इस्तेमाल शुरू करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका आज खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता सीआर जयासुकिन पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उनके द्वारा दायर यह याचिका एक “प्रचार हित याचिका” है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ईवीएम के कामकाज पर ठोस रूप से कोई भी तर्क नहीं दिए हैं। बिना पूरी बात जाने याचिका दाखिल की गई है। न्यायालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की अनुमति निर्वाचन आयोग और संसद की ओर से मिली हुई है।
हालांकि न्यायालय ने साथ में यह भी कहा कि सीआर जयासुकिन इस बारे में शोध करने और उचित तर्कों के साथ फिर से याचिका दायर कर सकते हैं।
