बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अफजल अंसारी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की सांसद और विधायक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अफजल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद थे। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा के बाद किसी भी सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
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