केरल सरकार ने राज्य के माइक्रो कनटेन्मेंट जोन में कोविड से जुड़ी गतिविधियों के नियमन के बारे में कल नये दिशा-निर्देश जारी किये। संशोधित मानकों के अनुसार किसी स्थानीय निकाय में किसी विशेष वार्ड की बजाय अब उन क्षेत्रों को माइक्रो कनटेन्मेंट जोन माना जायेगा, जहां रोगियों की संख्या के आधार पर क्लस्टर बनेंगे।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ऐसे क्षेत्रों में तिगुना लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव रखा है। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में एक सौ मीटर के दायरे में पांच से कम कोविड पॉजिटिव रोगियों वाले क्षेत्र को क्लस्टर घोषित करके वहां एक सप्ताह तक प्रतिबंध लगाये जा सकेंगे।
