महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने की 17 तारीख से ग्रामीण इलाकों के पांचवीं से आठवीं और शहरी क्षेत्रों के आठवीं से बारहवीं तक की ऑफ लाइन कक्षाएं खोलने के आदेश दिये हैं।
महापालिका क्षेत्रों में महापालिका आयुक्त तथा अन्य क्षेत्रों में स्कूल शुरू करने के निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारीयों को दिए गए है। स्थानिय परिस्थितीयों का अवलोकन करने के पश्चात स्कूल शुरू करने का निर्णय वे ले सकते है। दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों का टीकाकरण होना जरुरी है। उन्हें स्कूल शुरू होने से 48 घंटे पहले का कोविड-19 निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी देना होगा। कोरोना संबंधी सभी दिशानिर्देश जैसे-की, एक बेंच पर एक विद्यार्थी, दो बेंच में 6 फीट का अंतर, एक क्लास रुम में ज्यादा से ज्यादा 15-20 विद्यार्थी अत्यधिक का पालन करना भी अनिवार्य होगा।