मिजोरम सरकार ने आज मध्य रात्रि से इस महीने की 24 तारीख तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। आईजोल नगर निगम क्षेत्र में सात दिन की पूर्णबंदी लागू रहेगी जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर कोविड स्थिति के अनुसार पाबंदियां लागू करेगा।
राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए यह फैसला किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि महामारी पर नियंत्रण के लिए लोगों की आवाजाही और उनकी गतिविधियों पर अधिक पाबंदियां जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार और निजी कंपनियों के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि बैंकों और डाक घरों में न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम-काज होगा। सभी बाजार और किराने की दुकानें बंद रखी जायेंगी। सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा। राज्य के बाहर से सामानों की ढुलाई आवश्यक नियमों के अनुपालन के साथ होगी। धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, पार्कों, पिकनिक स्थल, थियेटर, सामुदायिक भवनों, रेस्त्रां, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल को भी बंद रखा जायेगा।
