बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार की हत्‍या के मामले में दाउद मर्चेन्‍ट की आजीवन कारावास की सजा बहाल रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति गुलशन कुमार की हत्‍या के मामले में अब्‍दुल रउफ उर्फ दाउद मर्चेन्‍ट की आजीवन कारावास की सजा बहाल रखी है। लेकिन उसे लूटपाट के आरोप से मुक्‍त कर दिया गया है।

महाराष्‍ट्र सरकार ने इस मामले में दो अन्‍य अभियुक्‍तों- रमेश तौरानी और अब्‍दुल रशीद को सत्र न्‍यायालय द्वारा बरी किये जाने को भी चुनौती दी थी। उच्‍च न्‍यायालय ने तौरानी को बरी किये जाने को सही ठहराया है, लेकिन अब्‍दुल रशीद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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