झारखण्ड में नए दिशा-निर्देशों के साथ आज सुबह से अनलॉक-3 लागू हो गया है जो 24 जून तक प्रभावी रहेगा। नए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। जबकि, सभी दुकान, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। सभी शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 11 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
झारखण्ड में नए दिशा-निर्देशों के साथ आज सुबह से अनलॉक-3 लागू हो गया है जो 24 जून तक प्रभावी रहेगा
